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72 घंटों से कम समय के लिए पंजाब आ रहे हो तो एकांतवास में नहीं जाना पड़ेगा, सिफऱ् घोषणा पत्र देना हो




कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा ऐसे घरेलू यात्रियों को शर्तों के साथ छूट देने का ऐलान

चंडीगढ़, (गुरप्रीत ): पंजाब में 72 घंटे से कम समय के लिए आने वालों को घरेलू एकांतवास से छूट दे दी गई है, परन्तु उनको राज्य की सीमा पर चैक पोस्ट में सिफऱ् औपचारिक स्वै-घोषणा पत्र सौंपने की ज़रूरत होगी।

राज्य में आने वाले घरेलू मुसाफिऱों के लिए इस राहत का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मंगलवार को कहा कि यह रियायत परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों और अन्य कारोबारी मुसाफिऱों आदि को देने का फ़ैसला लिया है, जो यहाँ पहुँचने पर 72 घंटों से कम समय के लिए ठहरते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे यात्रियों को 14 दिन के लाजि़मी एकांतवास की ज़रूरत से भी छूट देने का फ़ैसला लिया गया, जबकि पंजाब आने वाले बाकी घरेलू मुसाफिऱों के लिए घरेलू एकांतवास की व्यवस्था पहले की तरह ही बरकरार रहेगी।

जिन यात्रियों को यह छूट हासिल है, उनको कोवा ऐप पर मुहैया करवाई गई तय प्रक्रिया में चैक पोस्ट के ऑफिसर इंचार्ज को औपचारिक स्वै-घोषणा पत्र सौंपने की ज़रूरत होगी। उनको अपने मोबाईलों पर कोवा ऐप डाउनलोड करनी होगी। इस ऐप पर मुसाफिऱों संबंधी सूचना देने वाले हिस्से में अपनी जानकारी देने के अलावा इन व्यक्तियों को यह घोषणा-पत्र देना होगा कि पंजाब में ठहरने के दौरान कोवा ऐप सक्रिय रखनी पड़ेगी।

ऐसे यात्रियों के लिए अन्य निर्धारित संचालन विधि (एस.पी.ओज़) के मुताबिक इनको स्वैच्छा से बताना होगा कि वह किसी सीमित ज़ोन (कंटेनमैंट ज़ोन) से नहीं आ रहे और राज्य में पहुँचने के समय से लेकर वह पंजाब में 72 घंटों से अधिक समय के लिए नहीं ठहरेंगे। इस समय के दौरान वह अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और अपने आस-पास के लोगों से दूरी बनाकर रखने के लिए पाबंद रहेंगे। यदि कोविड-19 से सम्बन्धित किसी भी लक्षण का पता लगता है, तो वह नियुक्त की गई निगरानी टीम के साथ बातचीत करेंगे और तुरंत 104 नंबर पर कॉल करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ज़रूरी सावधानियों की सख़्ती से पालना करनी होगी और मास्क पहनने / सामाजिक दूरी आदि का पालन न करने पर ‘द ऐपीडैमिक डिज़ीज़ एक्ट-1897’ की व्यवस्था के अनुसार आई.पी.सी. की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इसी तरह यदि वापसी करन के एक हफ़्ते के अंदर किसी भी व्यक्ति का टैस्ट पॉजि़टिव पाया जाता है तो उसे तुरंत पंजाब सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करनी होगी और संपर्क करके लोगों को ढूँढने में मदद भी करनी होगी।

यह जि़क्रयोग्य है कि चाहे भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू यात्रियों के लिए घरेलू एकांतवास की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह पर स्वै-निगरानी करने के लिए कहा गया है, परन्तु कैप्टन अमरिन्दर सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि कोविड मामलों की बढ़ रही संख्या के मद्देनजऱ पंजाब में एकांतवास की बन्दिशें जारी रहेंगी। आज का ऐलान नियमों में दी गई इकलौती ढील है।

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