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नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर कोई पाबंदी नहीं


चंडीगढ़ (गुरप्रीत) इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आई.जी.पी.) हैडक्वाटर सुखचैन सिंह गिल ने आज स्पष्ट किया है कि राज्य में नए हथियार लाइसेंस जारी करने और आत्म-रक्षा लिए इनको अपने पास रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। हथियारों के प्रदर्शन के खि़लाफ़ शुरु की गई मुहिम संबंधी भ्रामक अफवाहों को दूर करते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपना लाइसैंसशुदा हथियार अपने पास रख सकता है, परन्तु केवल दिखावे या किसी को डराने- धमकाने के लिए इसका प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह नए हथियार लाइसेंस अच्छी तरह सत्यापित करने के उपरांत किसी व्यक्ति को खतरे सम्बन्धी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर जारी किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि हथियारों के प्रदर्शन और इसको प्रोत्साहित करने सम्बन्धी रुझान पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर यह मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के अंतर्गत लाइसैंसधारकों के पते को सत्यापित करने के साथ-साथ लाइसैंसशुदा हथियारों की पड़ताल भी की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि लोगों को हथियारों के प्रदर्शन करने से रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें हटाने के लिए 72 घंटों का समय दिया गया था।

आई.जी.पी. ने कहा कि इसके साथ ही नफऱती अपराधों सम्बन्धी मामलों में सख़्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने सभी सी.पीज/एस.एस.पीज. को नफऱत फैलाने वालों, जो सामाजिक और आपसी-भाईचारे के ताने-बाने को तोडऩे की कोशिशें करते हैं, के खि़लाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के लिए भी कहा।

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