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सैनी, उमरानंगल और एसपी चरणजीत शर्मा को भी हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत


2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के बाद अब पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, आईजी परमराज उमरानंगल और एसपी चरणजीत शर्मा को भी हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार से मामले स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। फरीदकोट की जिला अदालत से अग्रिम जमानत खारिज हो जाने के बाद इन सभी ने अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी।

इस मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अतिरिक्त पांच अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपित बनाया गया था।

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