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न्यूड वीडियो मामले में आरोपी छात्रा सहित फौजी की जमानत याचिका खारिज


कुछ दिन पहले देश को हिला देने वाले सनसनीख़ेज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी न्यूड वीडियो मामले में आरोपी स्टूडेंटसमेत फौजी संजीव सिंह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की हैं। खरड़ कोर्ट की ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट निधि सैणी ने संजीव सिंह की अर्जी पर कहा है कि एक फौजीद्वारा ऐसा कृत्य किया जाना अस्वीकार्य है। एक फौजी देश समेत पूरी दुनिया में समाज में बड़ा सम्मान पाता है। कोर्ट ने कहा किसमाज द्वारा उम्मीद की जाती है कि एक फौजी कभी कोई अपराध नहीं करेगा। इस मामले में फौजी द्वारा किया गया कृत्य पूरे महिला समाज के खिलाफ है। ऐसे में आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।

कोर्ट ने पाया कि आरोपी फौजी संजीव सिंह केस में मुख्य आरोपीहै। वह आरोपी स्टूडेंट के जरिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, घड़ुआं की स्टूडेंट्स की आपत्तिजनक फोटो/वीडियो पाना चाहता था। वहींजांच में यह भी सामने आया है कि उसने आरोपी स्टूडेंट कीआपत्तिजनक फोटो उसके पिता और चाची को भी भेजी थी। पूरी पुलिस फाइल बताती है कि आरोपी स्टूडेंट और फौजी के बीच में चैट हुई थी। आरोपी फौजी उससे न्यूड फोटो भेजने को कहता था।

संजीव सिंह ने जमानत अर्जी में खुद को मामले में पूरी तरह बेकसूर बताया था। उसने कहा था कि वह कानून को मानने वाला व्यक्ति है और फौज में नायक की पोस्ट पर तैनात है। उसने कहा कि उस पर आरोप है कि वह बातचीत के लिए किसी अन्य के नाम पररजिस्टर्ड सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कहा कि सिम का इस्तेमाल उसने किसी गैरकानूनी कृत्य के लिए नहीं बल्किनिजी बातचीत के लिए किया था।

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