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सेवानिवृति से पहले हाईकोर्ट ने जज को दिया पदोन्ति का तोहफा, तब्दीलियों को लग सकता है समय


पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधीन हरियाणा और पंजाब की जिला अदालतों में कार्यरत उन जजों को अपने तबादले के बारे आदेश आने में अभी कुछ समय लग सकता है परन्तु हाईकोर्ट ने एक जज ईश्वर दत्त को उनकी सेवानिवृति से पहले पदोन्ति का तोहफा दे दिया है। ईश्वर दत्त इसी 30 अप्रैल को सेवानिवृत होने जा रहे हैं और उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि अपने लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। अब हाईकोर्ट की सिफारिश पर हरियाणा के राज्यपाल बने ईश्वर दत्त, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अंबाला को उचित नियम के साथ नियम 5 के तहत हरियाणा राज्य में हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2007 के 6(1)(ए) के चलते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति अनंतिम आधार पर दे दी है। ईश्वर दत्त की पदोन्नति19.05.2012 से प्रभावी मणि जाएगी यानी उस तारीख से, जब उनके जूनियर जसबीर सिंह सिद्धू को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। ईश्वर दत्त की पदोन्नति सभी परिणामी लाभों के साथ अर्थात् वरिष्ठता, बकाया को छोड़कर सेवा की निरंतरता बीच की अवधि के लिए वेतन यानी 19.05.2012 से 31.05.2019 तक एक बनाकर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधिसंख्य पद पर अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में उनकी बहाली पर सेवा 01.06.2019 इस शर्त के साथ कि उक्त पदोन्नति के अधिकारों के अधीन है। ईश्वर दत्त, सिविल जज (सीनियर डिवीज़न), अंबाला को वहीँ पर अतिरिक्त के रूप में पदोन्नति पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लगाया गया है और उन्हें प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के रिक्त पद पर पोस्टिंग मिली है।

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